नवरात्रि में मां दुधाखेड़ी माताजी मंदिर स्थान पर न मेला लगेगा ना हीं दर्शनार्थी पैदल ही जा सकेंगे



भानपुरा। वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण एवं फैलाव तथा बचाव को मद्देनजर रखकर तथा भारत सरकार एवं गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा जारी विगत 5 अक्टूबर के पत्र की गाइड लाइन के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरोठ आरपी वर्मा ने भानपुरा तहसील स्थित मां दुधाखेड़ी माताजी मंदिर एवं गरोठ के साठखेड़ा कालेश्वर मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों पर आगामी नवरात्रि अश्विन 17 से 25 अक्टूबर हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आगामी तीज त्यौहारों तथा धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों की अनुमति जारी करने हेतु तहसीलदार भानपुरा को लिखे पत्र के अनुसार शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले आवेदन का परीक्षण कर तथा संबंधित थाना अधिकारी का अभिमत प्राप्त कर उनके स्तर पर भारत सरकार, मध्यप्रदेश शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय से कोविड-19 के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत आवेदन प्राप्त कर एवं आवेदन की प्रतिलिपि वरिष्ठ कार्यालय गरोठ भिजवाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत आवेदन का परीक्षण कर इजाजत योग्य पत्र पाए जाने पर आयोजन का आदेश भी गरोठ एसडीएम कार्यालय से जारी किया जाएगा। साथ ही दूसरे पत्र में श्री आर पी वर्मा ने निर्देशित किया है कि दुधाखेड़ी माताजी कालेश्वर मंदिर में आयोजित नवरात्रि मेला अश्विन 2020 दिनांक 17 से 25 पूर्णतया स्थगित किया जाता है। साथ ही मेले एवं नवरात्रि में दर्शन हेतु पैदल यात्रा कर आवागमन पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया गया है। रास्तों में प्रतिवर्ष लगने वाले लंगर भंडारे या स्टाल आदि पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा एवं मां दुधाखेड़ी माताजी क्षैत्र में लकवा ग्रस्त स्थल भी इस दौरान पूर्णतः बंद रहेंगे।उपरोक्त पत्र प्रेस एवं आमजनों तथा सभी के लिए जारी कर तहसीलदार भानपुरा राकेश यादव ने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन करवाने हेतु शासकीय कर्मचारी, अधिकारी या इस हेतु अधिकृत अन्य कर्मचारियों के उपरोक्त कार्य में बाधा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्षों बाद कोरोना वायरस संक्रमण के चलते आम एवं खास जनों की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार , गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है, जो जनहित में अत्यधिक आवश्यक है।

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